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High Security Number Plate: अगर अब तक हाई सिक्योरिटी नम्बर नही लगवाया तो अब खैर नही..

अगर आपने अभी तक HSRP नंबर प्लेट नही लगवाया है तो कट सकता है 5000 का चालान, क्यों कि UP परिवहन आयुक्त ने RTO और SRTO को HSRP नंबर प्लेट के परीक्षण में तेजी लाने को लेकर आदेश दिया है.

High Security Number Plate: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगभग सभी राज्यों में अनिवार्य हो गई है इस नंबर प्लेट का मकसद सभी वाहनों की सुरक्षा को बढ़ाना और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और भी ज्यादा शुभव्यवस्थित करना है. दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी अब जल्द ही सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर की चेकिंग शुरू की जाएगी.

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उत्तरप्रदेश परिवहन आयुक्त ने आरटीओ और एसआरटीओ से यह कहा है की वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वाहन के चेकिंग की प्रक्रिया और तेज करें. इस प्रक्रिया की सबसे कठिन चुनौती दो पहिया वाहनों की है क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरप्रदेश राज्य में बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के चलने बाले दो पहिया वाहनों की संख्या दो करोड़ से भी ज्यादा है.

यूपी में HSRP ( High security Registration Plate ) या ( High Security Number Plate ) के बिना चलने बाले वाहनों पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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High Security Number Plate क्या है

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सभी वाहनों के फ्रंट और रियर में लगाई जाने बाली एक एल्यूमीनियम से बनी नंबर प्लेट होती है. इस प्लेट को वाहन में लगाने के बाद निकाला नही जा सकता क्यों कि इस नम्बर प्लेट को एक नॉन यूजेबल लॉक से लगाया जाता है जिसको नंबर प्लेट को निकालने के बाद दुबारा इस्तेमाल नही किया जा सकता है.

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इस नंबर प्लेट में ऊपर की तरफ बाएं कार्नर पर एक नीले रंग का क्रोमियम-आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम भी होता है. जिसके नीचे एक लेजर इंग्रेव्ड पिन दिया जाता है जो 10 अंक का ( स्थाई पहचान संख्या) होता है.

ऐसे लगवाएं High Security Number Plate

जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको डीलरशिप से ही आपकी नई गाड़ी के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर आसानी से मिलता है. लेकिन अगर आपके पास एक पुराना वाहन है तो आप इसको नजदीकी डीलरशिप में संपर्क कर के भी खरीद सकतें हैं.

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इस नम्बर प्लेट की कीमत टू-व्हीलर के लिए 400 और फोर व्हीलर के लिए 1100 रुपये हैं. लेकिन यह उस राज्य पे निर्भर करता है क्यों कि हर राज्य में अलग अलग कीमत हो सकती है.

आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक पुराना वाहन है और आप इस नंबर प्लेट को ऑनलाइन अप्लाई करके लेना चाहतें हैं तो नीचे दिए गए प्रकिया को पुरा करके आप इस नंबर प्लेट को प्राप्त कर सकतें हैं.

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  • सबसे पहले आपको सरकार द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल Bookmyhsrp.com पर जाना होगा.
  • अगर आपका वाहन निजी उपयोग के लिए है तो स्क्रीन पर दिए गए वाहन श्रेणी के विकल्प को क्लिक करें.
  • इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक यूजर नेम और पासवर्ड आएगा.
  • अब आपको भुगतान करने के लिए दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा जिसके बाद आपको एक रसीद भी मिल जाएगी.

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  • आपके वाहन का एचएसआरपी नंबर तैयार हो जाने की जानकारी आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएगी.
  • इस पूरी प्रक्रिया को करने के कुछ दिन बाद ही आपका HSRP नंबर प्लेट आपके अधिकृत डीलरशिप में आ जायेगा.

नोट: ज्यादा जानकारी के लिए आप सरकार द्वारा अतिरिक्त पंजीकरण पोर्टल Bookmyhsrp.com पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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